सूचना भवन दुमका* *जिला जनसंपर्क कार्यालय,दुमका*

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*सूचना भवन दुमका*
*जिला जनसंपर्क कार्यालय,दुमका*
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अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वर महतो के निदेशानुसार दिनांक 28.08.2022 से अगले आदेश तक द०प्र०स० की धारा 144 लागू की गयी थी।
विश्लेषनोपरांत संतुष्ट होकर दिनांक 28.08.2022 में दिये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दुमका शहरी क्षेत्र एवं जरूवाडीह में अगले आदेश तक द०प्र०स० की धारा 144 लागू रहेगी
*(1)* 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेद्य रहेगा।
*(2)* इस निषेद्याज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा,सामुहिक भोज, जुलूस / रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
*( 3 )* द०प्र०सं० की धारा 144 दुमका शहरी क्षेत्र तथा जरूवाडीह क्षेत्र तक ही सीमित होगा,दुमका अनुमंडल के अन्य क्षेत्र में यह लागू नहीं रहेगा।
कहा कि उपरोक्त आदेश विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों तथा अनुमान्य परिस्थितियों में शव यात्रा में शामिल लोग, अस्पताल
जा रहे मरीज के साथ जाने वाले लोग, विद्यालय /महाविद्यालय में चल रही परीक्षा में जा रहे छात्र/छात्राओं एवं बारात पार्टी में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
*उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम् 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत् दंडनीय होंगे।*
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*जिला कंट्रोल रूम – 06434-295042,9508250080, 9934414404*
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*राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075*
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*#टीम पीआरडी (दुमका)*
दुमका से हेमंत स्वर्णकार की रिपोर्ट

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